New Delhi : उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा, एक सितंबर से आयात होने वाले खिलौने की अनिवार्य गुणवत्ता की जांच के बाद ही भारत में आयातित वस्तुओं को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने चीन सहित अन्य सभी देशों से स्तरहीन और गैर-आवश्यक वस्तु के आयात की खेप की जांच करने के लिए रसायन, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और विद्युत मशीनरी से लेकर फर्नीचर तक 371 टैरिफ लाइनों के लिए गुणवत्ता मानक को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में है.
बता दें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) भारत सरकार की वह प्रमुख एजेंसी है, जो संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय में गुणवत्ता मानकों को तैयार करती है.
पासवान ने संवाददाताओं से कहा की, “खिलौने के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण मानक (क्यूसीएस) को एक सितंबर से लागू किया जाएगा. आयातित खेप से नमूना लेने और गुणवत्ता जांच करने को लेकर प्रमुख सभी बंदरगाहों पर बीआईएस के कर्मचारियों की तैनात रहेगी”
पासवान ने यह भी कहा कि खिलौनों के अलावा रसायन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक सामान और भारी मशीनरी के साथ-साथ पैकेज्ड वॉटर और मिल्क प्रोडक्ट जैसे खाद्य पदार्थों के लिए क्यूसीएस बनने की प्रक्रिया में हैं.
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बीआईएस महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के अनुसार, प्रत्येक उत्पाद के लिए क्यूसीएस का कार्यान्वयन इससे संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. उदाहरण के लिए सोने का अनिवार्य मानक जून 2021 से लागू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक देश में 268 मानक अनिवार्य हैं।
तिवारी ने बताया कि नमूना लेने और बंदरगाह पर उत्पाद का परीक्षण के लिए प्रमुख सभी बंदरगाहों पर बीआईएस के कर्मचारियों की तैनाती रहेगी, जो बंदरगाहों पर ही सामान का नमूना लेंगे और उसकी जांच करेंगे. किसी भो तरह के मालवाहक पोत को रोका नहीं जाएगा.
INPUT : Prabhat Khabar